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महिला ने पति को दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए ठहराया दोषी

Sat, 08 Sep 2018 12:34 PM IST
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Updated Sat, 08 Sep 2018 12:34 PM IST
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women accuses husband of forcible conversion and rape
महिला ने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की

जयपुर की रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला ने अपने पति पर शारीरिक शोषण और जबरन इस्लाम में परिवर्तन का आरोप लगाया है। महिला की लगभग दो साल पहले फेसबुक द्वारा उसके पति से दोस्ती हुई थी। मालवीय नगर स्थित पुलिस स्टेशन में पति और उसके भाई के खिलाफ गैंग रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज किया गया है। स्टेशन हाउस अधिकारी जैमल सिंह का कहना है कि, '' शनिवार को महिला की चिकित्सीय जांच की जाएगी जिसके बाद हम उसका बयान लेंगे।''

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महिला ने  बताया, ''मुझ पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया साथ ही पति के दोस्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए की जबरदस्ती की गयी।''
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अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती इशांत नाम के लड़के से 2016 में हुई थी। जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए. उसने बताया की,'' जब मुझे उसका असली नाम और धर्म की जानकारी हुई, मैंने उससे सम्बन्ध तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो मुझे  बदनाम करने के लिए ये धमकियां देने की, मेरी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल देगा।''
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उसने बताया की रिश्ता तोड़ने की बात पर वो अक्सर उसे साथ ही उसकी मां को जान से मरने की धमकी भी देता था। महिला ने इसी साल एक बच्चे को जन्म दिया है। उसने बताया, बच्चे के जन्म के बाद वो मेरी छोटी बहन को भी  इस्लाम में परिवर्तित करने की धमकी देता था और साथ ही अपने छोटे भाई से बहन की शादी कराने की बात करने लगा। पहले मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी लेकिन बात जब बहन पर भी आ गयी तब मैंने कदम उठाया।''

महिला ने अपने बयान में ये भी कहा है कि पहले उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गयी थी और कहा गया था की ऐसे मामलों को कोर्ट देखता है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि '' महिला ने हमें जबरन धर्म परिवर्तन की बात नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसका पति उसे परेशान करता है और हमे लगा की ये एक पारिवारिक मामला है इसलिए हमने शिकायत दर्ज नहीं की थी।''


बाद में महिला ने निचली अदालत में गुहार लगयी और वहां से पुलिस को शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया गया। आईपीसी की धारा 323 (स्वेक्षा से  चोट पहुंचना), 295 (परिवर्तन), 377 (अप्राकृतिक सेक्स), 376 (डी) (गैंग रेप), 420 (धोखा) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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