फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   whether the appointment of judges is possible like 'neet' Supreme Court asked to states

राज्य बताएं, क्या जजों की नियुक्ति ‘नीट’ की तरह संभव है : सुप्रीम कोर्ट

Tue, 09 May 2017 10:05 PM IST
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट Updated Tue, 09 May 2017 10:05 PM IST
विज्ञापन
whether the appointment of judges is possible like 'neet' Supreme Court asked to states

अदालतों में जजों की कमी और लंबित मामलों के अंबार से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों से पूछा है कि क्या अखिल भारतीय परीक्षा के जरिये जजों की भर्ती की जा सकती है या नहीं? शीर्ष अदालत ने पूछा कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस  टेस्ट (नीट) की तर्ज पर संयुक्त परीक्षा संभव है?

विज्ञापन


चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को इस मसले पर 30 जून तक अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि रिक्तियों को भरने के लिए एकल एजेंसी होनी चाहिए।
विज्ञापन


हालांकि पीठ ने कहा कि हमारा संघीय ढांचे को छूने का कोई इरादा नहीं है। पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी अपने राज्य और अपनी पसंदीदा भाषा में विभिन्न राज्यों के लिए एकल संयुक्त परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि हमारी प्राथमिकता निचली अदालतों में रिक्तियों को भरना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विधि विभाग की सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि हम निचले स्तर पर खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कह सकते हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव ने निचली अदालतों के लिए संयुक्त रूप से न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की थी।


उन्होंने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग के जरिये अखिल भारत स्तर पर संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि कई हाईकोर्ट को जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने में परेशानी आ रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed