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West Bengal: टीएमसी नेता के मामले की सुनवाई कर रहे CBI जज को लिखा धमकी भरा पत्र, वकील गिरफ्तार
Tue, 30 Aug 2022 11:04 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 30 Aug 2022 11:04 PM IST
सार
पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि आरोपी ने जज राजेश चक्रवर्ती को कथित रूप से धमकी दी कि अगर तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में जमानत नहीं दी जाती है तो वह उन्हें एक ड्रग मामले में फंसा देंगे।
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Arrest demo
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज को कथित रूप से धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में एक वकील को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि आरोपी वकील सुदीप्त राय ने विशेष सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती को कथित रूप से धमकी दी कि अगर तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में जमानत नहीं दी जाती है तो वह उन्हें एक ड्रग मामले में फंसा देंगे। बता दें कि अनुव्रत मंडल पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
पुलिस के अनुसार इस धमकी के बाद राय को सोमवार रात को आसनसोल में बीएनआर मोड़ से पकड़ा गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राय जब घर लौटने का प्रयास कर रहे थे तब उनके मोबाइल से उनके ठिकाने का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि आसनसोल की जिला अदालत के प्रमुख लिपिक और तृणमूल नेता बप्पादित्य चट्टापोध्याय के प्रति अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उसने उसके नाम और आधिकारिक स्टैंप का उपयोग कर यह धमकी भरा पत्र 23 अगस्त को भेजा।
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पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि आरोपी वकील सुदीप्त राय ने विशेष सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती को कथित रूप से धमकी दी कि अगर तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में जमानत नहीं दी जाती है तो वह उन्हें एक ड्रग मामले में फंसा देंगे। बता दें कि अनुव्रत मंडल पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
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पुलिस के अनुसार इस धमकी के बाद राय को सोमवार रात को आसनसोल में बीएनआर मोड़ से पकड़ा गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राय जब घर लौटने का प्रयास कर रहे थे तब उनके मोबाइल से उनके ठिकाने का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि आसनसोल की जिला अदालत के प्रमुख लिपिक और तृणमूल नेता बप्पादित्य चट्टापोध्याय के प्रति अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उसने उसके नाम और आधिकारिक स्टैंप का उपयोग कर यह धमकी भरा पत्र 23 अगस्त को भेजा।
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