नगरपालिका भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को दिए जांच के निर्देश, 28 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में कहा, मैं सीबीआई को नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश देता हूं, जिसमें अयान सिल जैसे साझा एजेंट और लाभार्थी शामिल हैं और दोनों मामलों (शिक्षक घोटाले और नगरपालिका भर्ती घोटाले) में पीड़ित जनता या आम आदमी है।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह राज्य में नगरपालिका भर्ती में कथित घोटाले की जांच करे। अदालत ने शिक्षक घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों पर संज्ञान लिया। ईडी ने अदालत को बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में गिरफ्तार अयान सिल जैसा एजेंट पश्चिम बंगाल के विभिन्न नगरपालिकाओं में लिपिक, सफाईकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चालक आदि की भर्ती में कथित अनियमितताओं में शामिल था।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में कहा, मैं सीबीआई को नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश देता हूं, जिसमें अयान सिल जैसे साझा एजेंट और लाभार्थी शामिल हैं और दोनों मामलों (शिक्षक घोटाले और नगरपालिका भर्ती घोटाले) में पीड़ित जनता या आम आदमी है।
आदेश में आगे कहा गया, अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा दाखिल एक अर्जी से इस घोटाले का खुलासा हुआ। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस आदेश के आधार पर उठाए कदमों की सूचना देते हुए उसे 28 अप्रैल तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
ईडी ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लेनदेन की जांच करते हुए इस राज्य में नगरपालिका में कथित भर्ती घोटाले का पता चला है।
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