BNCP: क्रैश टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को मिलेंगे स्टार, एक अक्टूबर को लागू होगा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Wed, 05 Jul 2023 06:52 AM IST
सार
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे में कहा गया है कि बीएनसीएपी कुल 3.5 टन से कम वजन वाली श्रेणी में एम-1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा। ये वाहन विनिर्मित या आयातित हो सकते हैं। सरकार ने बीएनसीएपी पर 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी हैं।
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crash test, File Photo
- फोटो : ASEAN NCAP