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उन्नाव केस: कॉन्स्टेबल ने अपने खिलाफ लगे आरोप खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में दी चुनौती

Wed, 21 Aug 2019 01:48 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 21 Aug 2019 01:48 PM IST
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UP Police accused Constable challenged High Court in murder of father of Unnao misdeed victim
delhi high court

उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की।

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कॉन्स्टेबल आमिर खान ने अपनी याचिका में दावा कि निचली अदालत ने गलत तरीके से दोनों मामलों को एकसाथ जोड़ दिया। जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए।
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निचली अदालत ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ 13 अगस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,506,341,120बी तथा 193 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप तय किए थे।
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उनके खिलाफ भादंवि की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए।

अदालत ने उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस अधिकारियों की जमानत भी रद्द कर दी थी और उनके खिलाफ हत्या का आरोप तय कर उन्हें हिरासत में भेज दिया था। ये तीन पुलिस वाले माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिहं भदौरिया, उप-निरीक्षक कामता प्रसाद और खान है।

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