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Unlock 3: कल से खुलेंगे जिम और योग संस्थान, इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

Tue, 04 Aug 2020 02:33 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 04 Aug 2020 02:33 AM IST
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Unlock 3, Gym and yoga institutes will open from tomorrow, only those without symptoms will get admission
जिम और योग संस्थान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पांच अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसके मुताबिक, जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे, उनको कुछ निर्देशों का ध्यान रखना होगा। इसमें कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए।

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दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक दूरी के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें। अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें। परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट की दूरी का ध्यान रखें।
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भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। आर्द्रता का स्तर 40-70 फीसदी तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वेंटिलेशन की भी पर्याप्त जगह हो। जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो।

लॉकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है। डस्टबिन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें। परिसर को लगातार कीटाणुरहित किया जाए। प्रवेश द्वार, इमारतें, कमरे, वॉशरूम, शौचालय और अन्य सामानों को लगातार कीटाणुरहित किया जाए।
 
जिम और योग संस्थान ऐसे बनाएं योजना: हर सेशन में 15-30 मिनट का हो अंतराल
सभी संस्थान अधिकतम क्षमता का आकलन कर समय का निर्धारण करें और उसके बारे में सदस्यों को जानकारी दें। योग क्रिया को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर इसका किया जाना जरूरी ही है तो इसे खुली जगह में ही करना चाहिए। योग के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को देखा जा सकता है।

फिटनेस रूम और क्लास के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिए, ताकि आने-जाने वालों का एक-दूसरे से आमना सामना न हो सके। संभव हो तो फिटनेस क्लास ऑनलाइन दें। कमरे के आकार के आधार पर लोगों को क्लास में शामिल होने की योजना बनाई जानी चाहिए।

योग संस्थान/ जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर 6 फुट की दूरी का पालन करें। वैसे एक्सरसाइज कराएं जाएं जिसमें ट्रेनर और अभ्यास करने वाले में शारीरिक संपर्क नहीं हो। हर सत्र में क्लाइंट की संख्या निर्धारित करें और सभी क्लाइंट के बीच पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें।

इसमें कहा गया है कि कंटेंमेंट जोन में आने वाले योग संस्थान और जिम को बंद रखा जाएगा। जो जिम और योग संस्थान कंटेंमेंट जोन में नहीं हैं, उन्हें ही खोलने की इजाजत दी गई है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।


इन लोगों को नहीं मिलेगी इजाजत
दिशा-निर्देश के मुताबिक, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रोगी और 10 साल से कम के बच्चों को जिम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। सभी को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी होगी।

परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि, योग करने और जिम में अभ्यास के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। परिसर में थूकने पर सख्ती रहेगी। सभी के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी होगा। अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत करीबी स्वास्थ्य केंद्र को बताना होगा।

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