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गृह मंत्रालय का राज्यों को पत्र: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जारी करें 50-50 हजार रुपये, त्योहारी सीजन को लेकर भी दी सलाह

Tue, 28 Sep 2021 09:05 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 28 Sep 2021 09:05 PM IST
सार

केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सलाहों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही राज्यों को कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश भी दिया गया है।

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Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all states and UTs on COVID19 safe behavior ahead of festival season
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को एक पत्र लिखा। इस पत्र में भल्ला ने लिखा है कि मैं अनुरोध करता हूं कि सभी जिलों और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना वायरस महामारी से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए जरूरी कदम उठाएं। 

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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश
इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश भी जारी कर दिया। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि पात्र लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड से अनुग्रह राशि दी जाए। 
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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का सुझाव दिया है। इस राशि का भुगतान राज्यों की ओर से किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के दिन से अनुग्रह राशि देने का फैसला लागू होगा और आपदा के रूप में कोरोना की सूचना रद्द होने या अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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