{"_id":"5ffa3d8f8ebc3e30cf583716","slug":"two-bangladeshis-living-illegally-in-maharashtra-are-jailed","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशियों को जेल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
महाराष्ट्र: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशियों को जेल
Sun, 10 Jan 2021 05:04 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 10 Jan 2021 05:04 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
महाराष्ट्र की एक अदालत ने शनिवार को ठाणे जिले में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल जेल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
शनिवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दो जनवरी को ठाणे की सहायक सत्र अदालत के न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने अपराध अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत मारुप मुजुबी शेख और अली कलाम शेख को दोषी ठहराया था।
विज्ञापन
दोनों दोषियों पर दो साल की कैद के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने काशीमीरा पुलिस थाने के प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि उनकी सजा की समाप्ति पर दोनों को बांग्लादेश में निर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
विज्ञापन
बता दें कि मारुप और अली को ठाणे जिले में काशीमीरा पुलिस ने एक सितंबर, 2018 को एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया था।