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बिलबोर्ड विवाद: अभिषेक के दफ्तर से होर्डिंग हटाने पर टीएमसी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम राहत से इनकार

Fri, 28 Aug 2026 04:22 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 28 Aug 2026 04:22 PM IST
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Trinamool billboard row: Mamata Banerjee-led faction moves Calcutta High Court, seeks urgent hearing
सांसद अभिषेक बनर्जी - फोटो : आईएएनएस
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्टी ने सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित दफ्तर से कथित तौर पर अनधिकृत होर्डिंग हटाए जाने को चुनौती दी थी।
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दक्षिण कोलकाता के 9-कैमैक स्ट्रीट स्थित परिसर से कोलकाता नगर निगम ने यह होर्डिंग गुरुवार को ही हटा दिया था। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने कहा कि फिलहाल इस मामले में अंतरिम राहत देने की कोई गुंजाइश नहीं है।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा, हालांकि याचिकाकर्ता ने नामपट्टिका को फिर से लगाने की मांग की है, लेकिन मेरा मानना है कि इस स्तर पर ऐसी मांग करना जल्दबाजी होगी। ऐसा करना अंतरिम चरण में अंतिम राहत देने के समान होगा, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।
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टीएमसी ने संबंधित नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के नाम और विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार अधिकारियों का विवरण जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।

परिसर में कार्रवाई रोकने की मांग भी खारिज
न्यायमूर्ति बसु चौधरी ने 9, कैमैक स्ट्रीट स्थित परिसर के संबंध में नगर निगम को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोकने की टीएमसी की अंतरिम मांग भी खारिज कर दी।अदालत ने कहा, "यह भी अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि केवल आशंका के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों को अपना पक्ष बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पक्षकारों के मामले का उल्लेख किए जाने के बाद इस पर फिर सुनवाई की जाएगी।

होर्डिंग हटाने के दौरान हुआ था विवाद
गुरुवार को कैमैक स्ट्रीट स्थित दफ्तर में प्रवेश करने और कथित तौर पर "अनधिकृत" होर्डिंग हटाने से रोकने की कोशिश के दौरान निजी सुरक्षाकर्मियों, अभिषेक बनर्जी के समर्थकों और कुछ पार्टी नेताओं की पुलिस तथा नगर निगम अधिकारियों से झड़प हुई थी। हालांकि, मौके पर मौजूद टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने निजी सुरक्षाकर्मियों की ओर से विरोध किए जाने की खबरों को "फर्जी खबर" बताया था। उन्होंने कहा था कि सुरक्षाकर्मी इमारत के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर तैनात थे।


सड़क की ओर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लोहे के ढांचे में टीएमसी का चुनाव चिह्न लगा होर्डिंग लगाया गया था। नगर निगम कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से इसे हटा दिया। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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