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TRAI: टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कसा शिकंजा, मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग पर होगी कार्रवाई
Wed, 21 Aug 2024 04:28 AM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 21 Aug 2024 04:28 AM IST
सार
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनचाहे स्पैम कॉल व मैसेज के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि 1 सितंबर, 2024 से सभी दूरसंचार कंपनियों को यूआरएल, ओटीटी लिंक या उन कॉल बैक नंबर वाले मैसेज के प्रसारण से रोक दिया जाएगा, जिन्हें प्रेषकों ने अधिकृत नहीं किया है।
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- फोटो : istock
विस्तार
ट्राई ने बार-बार कॉल कर परेशान करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दूरसंचार कंपनियों को मंगलवार को निर्देश दिया कि वे मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और यूजर्स को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए विशेष उपाय करें।
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनचाहे स्पैम कॉल व मैसेज के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि 1 सितंबर, 2024 से सभी दूरसंचार कंपनियों को यूआरएल, ओटीटी लिंक या उन कॉल बैक नंबर वाले मैसेज के प्रसारण से रोक दिया जाएगा, जिन्हें प्रेषकों ने अधिकृत नहीं किया है। ट्राई ने 1 नवंबर से प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता तक सभी मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य कर दिया है। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर शृंखला वाले संदेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
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बार-बार उल्लंघन पर निलंबित होंगी सेवाएं
प्रचार सामग्री के रूप में टेम्प्लेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्राई ने दंडात्मक उपाय भी किए हैं। गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
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टेलीमार्केटिंग कॉल को डीएलटी मंच पर लाना जरूरी
ट्राई ने उपायों को लागू करने के निर्देश जारी करते हुए कहा, दूरसंचार कंपनियों को 140 शृंखला से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल को 30 सितंबर तक ऑनलाइन डीएलटी (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी) मंच पर ले जाना होगा ताकि उनपर बेहतर निगरानी रखी जा सके।