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भ्रष्टाचार मामला: येदियुरप्पा को राहत, SC ने निचली अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक की अवधि बढ़ाई

Mon, 31 Oct 2022 10:50 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 31 Oct 2022 10:50 PM IST
सार

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा और राज्य को नोटिस जारी किया।

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top Court extends stay on further proceedings in lower court against BJP leader Yeddyurappa
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा - फोटो : Twitter/ BSYBJP

विस्तार

देश की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राहत दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक बढ़ा दी है। उसने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सरकारी ठेके देने के के लिए घूस लेने का आरोप लगाते हुए एक निजी शिकायत को बहाल कर दिया था। 

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जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा और राज्य को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा, हमें इस मामले में राज्य सरकार की मदद का भी लाभ मिलना चाहिए, भले ही यह निजी शिकायत से उपजा मामला हो। 
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येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने सुनवाई की शरुआत में कहा कि राज्य को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। बेंच ने कहा कि वह 23 सितंबर को दिए गए अपने आदेश की अवधि बढ़ा रही है। 
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इससे पहले 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2021 के पीसीआर संख्या-40 में आगे की कार्यवाही पर अगली तारीख तक रोक रहेगी। 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार ठेका देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाप 7 सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल कर दी थी। इससे पहले एक स्थानीय सत्र अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 


येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) से संबंधित ठेके देने के बदले रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य सेल कंपनियों से रिश्वत ली थी।

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