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एक दलील ने बिगाड़ा सलमान की बेल का खेल, आज भी जेल में गुजारनी पड़ेगी रात

Fri, 06 Apr 2018 02:13 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Updated Fri, 06 Apr 2018 02:13 PM IST
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today session court will hear the bail plea of Salman Khan in blackbuck poaching case

शुक्रवार को जोधपुर के सत्र न्यायालय (सेशंस कोर्ट) में हुई डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार की रात भी सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही काटनी होगी। कोर्टरूम में जमानत की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा कि शनिवार सुबह 10:30 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

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सरकारी वकील के एक दलील ने सलमान खान की बेल का खेल बिगाड़ दिया। दरअसल, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि सलमान को सजा तीन साल से ज्यादा की हुई है, इसलिए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। जज ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी।
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गौरतलब है कि गुरुवार को जेल में सलमान को कैदी संख्या 106 नंबर दिया गया। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उन्हें जेलर के कमरे के पास बनी एक सेल में रखा गया है। इसे व्यक्तिगत सेल माना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1998 में काले हिरण का शिकार करने के मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अपडेट्स:

- शनिवार सुबह 10:30 बजे सलमान खान की जमानत याचिका पर अदालत सुनाएगी फैसला।
 
- कोर्ट में सलमान खान के वकील ने कहा कि उनके मुव्वकिल को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इससे पहले संदेह का लाभ देते हुए इस मामले के सभी सह-आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया था।

- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- सलमान के वकील का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी अविश्वसनीय हैं। उन्होंने दूसरा बड़ा तर्क दिया कि हाईकोर्ट पहले ही आर्म्स एक्ट में सलमान खान को बरी कर चुका है।

- कोर्ट के बाहर बिश्नोई समाज मौजूद है।

-  जोधपुर सत्र न्यायालय (सेशंस कोर्ट) में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।

- सलमान के वकील महेश बोड़ा ने सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें गुरुवार से ही मैसेज और इंटरनेट कॉल के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें जमानत की सुनवाई के लिए अदालत न जाने के लिए धमकाया जा रहा है।
- सुनवाई करने के लिए जज रवींद्र कुमार कोर्ट पहुंच गए हैं।

- सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता सेशन कोर्ट पहुंच गई हैं।

- सेशन कोर्ट में जज रवींद्र कुमार जोशी सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।

- वकील कुछ फाइलें लेकर जेल पहुंचे जिनपर उन्होंने सलमान के हस्ताक्षर लिए।

- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने वकील आनंद देसाई और बॉडीगार्ड शेरा से सुबह 7:30 बजे सलमान खान की जेल में मुलाकात हुई।

- सुबह साढ़े सात बजे सलमान ने जेल की कैंटीन से अपने लिए दूध और ब्रेड मंगवाया।

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salman khan dinner - फोटो : SELF
जेल में सलमान की पहली रात

बता दें कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने अभिनेता सलमान खान दोषी पाया है। इस मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली ब्रेंद्रे, नीलम कोठारी सहित अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने सलमान को जेल ले जाने के लिए कस्टडी में ले लिया था। सलमान को आम कैदियों की तरह पुलिस बोलेरो में बैठाकर जेल ले गई थी। इसी बीच सलमान के वकीलों ने सेशन कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, जिस पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख दे दी गई।

सीजेएम जोधपुर अदालत ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जोधपुर पुलिस व प्रशासन ने गुरुवार सुबह से ही जोधपुर अदालत और उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। मीडिया और आमजन को परिसर से दूर रोक दिया गया था। अदालत में सलमान को जैसे ही सजा सुनाई गई, उनकी आंखें छलक उठीं।

उन्होंने अपने आंसू छिपाने के लिए चश्मा पहन लिया था। सलमान की बहन अलवीरा ने उन्हें तुरंत पानी पिलाकर हिम्मत बंधाई। दोनों बहनें सलमान को लगातार दिलासा देती रहीं। इससे पहले जब अदालत ने सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम सहित अन्य आरोपियों को बरी किया, तो सलमान और उनकी दोनों बहनों को थोड़ी राहत की उम्मीद बंधी थी, लेकिन तनाव बरकरार था। इसके बाद अदालत से पांच साल की सजा सुनकर तीनों हताश हो गए थे।

जोधपुर कोर्ट ने कहा था कि किसी भी बयान से ये साबित नहीं होता कि सैफ अली खान ने सलमान को हिरणों के शिकार के लिए उकसाया है। वह सिर्फ जिप्सी में आगे बैठे थे। साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि सोनाली, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह भी अपराध में शामिल थे। लिहाजा, इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।
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