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महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की महिला के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास
Sun, 31 Mar 2019 06:35 PM IST
Gaurav Pandey
भाषा, ठाणे
भाषा, ठाणे
Published by: Gaurav Pandey
Updated Sun, 31 Mar 2019 06:35 PM IST
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक अनुसूचित जाति की महिला का उत्पीड़न करने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जी पी श्रीसत ने पिछले शुक्रवार को दिए गए अपने आदेश में प्रकाश अंधेरे को दोषी करार देते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ गणेशपुरी स्थित अपने घर में 20 अक्टूबर, 2008 को सो रही थी, तभी प्रकाश ने आकर उसका उत्पीड़न किया। अपराध के बाद उसने महिला को चुप रहने के लिए रुपये देने की पेशकश की और महिला के शोर मचाने पर भाग गया।
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