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महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की महिला के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास

Sun, 31 Mar 2019 06:35 PM IST
Gaurav Pandey भाषा, ठाणे
भाषा, ठाणे Published by: Gaurav Pandey Updated Sun, 31 Mar 2019 06:35 PM IST
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Three year rigorous imprisonment convicted of harassment of Dalit woman in Maharashtra
सांकेतिक तस्वीर

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक अनुसूचित जाति की महिला का उत्पीड़न करने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जी पी श्रीसत ने पिछले शुक्रवार को दिए गए अपने आदेश में प्रकाश अंधेरे को दोषी करार देते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ गणेशपुरी स्थित अपने घर में 20 अक्टूबर, 2008 को सो रही थी, तभी प्रकाश ने आकर उसका उत्पीड़न किया। अपराध के बाद उसने महिला को चुप रहने के लिए रुपये देने की पेशकश की और महिला के शोर मचाने पर भाग गया। 

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