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Odisha: विकलांग लड़की से दुष्कर्म मामले में तीन लोग दोषी करार, मिली दस साल की कठोर कारावास की सजा
Sat, 12 Nov 2022 03:20 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, बारीपदा
पीटीआई, बारीपदा
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 12 Nov 2022 03:20 AM IST
सार
अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पांच साल पहले एक विकलांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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मयूरभंज जिला विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अपने आदेश के मुताबिक दो दोषियों में से प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये और दूसरे के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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बता दें कि नाबालिग बेटी के गर्भवती होने के बाद लड़की के पिता ने 2017 में कुलियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
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