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Odisha: विकलांग लड़की से दुष्कर्म मामले में तीन लोग दोषी करार, मिली दस साल की कठोर कारावास की सजा

Sat, 12 Nov 2022 03:20 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, बारीपदा
पीटीआई, बारीपदा Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 12 Nov 2022 03:20 AM IST
सार

अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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three persons sentenced 10 years imprisonment for misdeed a physically challenged minor girl in Odisha
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पांच साल पहले एक विकलांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

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मयूरभंज जिला विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अपने आदेश के मुताबिक दो दोषियों में से प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये और दूसरे के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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बता दें कि नाबालिग बेटी के गर्भवती होने के बाद लड़की के पिता ने 2017 में कुलियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

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