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महात्मा गांधी की हत्या मामले की जांच में खामियां: याचिकाकर्ता

Sun, 11 Mar 2018 09:27 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sun, 11 Mar 2018 09:27 PM IST
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There was a mistake in investigating the Mahatma Gandhi Assassination case says Petitioner to sc
सुप्रीम कोर्ट
महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हासिल करने की कोशिश में लगे याचिकाकर्ता की दलील है कि इस मामले की जांच में कई खामियां थी, इनमें चार गोलियों की बात को नजरअंदाज करना भी शामिल है।   
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मेडिकल सबूत का जिक्र करते हुए अभिनव भारत संस्था के ट्रस्टी पंकज फडनीस ने दावा किया कि गांधी को लगी तीसरी गोली की फोरेंसिक जांच ही की गई और पुलिस के कहने के बावजूद शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। केवल दो गोलियों की फोरेंसिक जांच ही कराई गई थी। 
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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मेडिकल सबूत से पता चलता है कि दो घाव खतरनाक थे लेकिन घातक नहीं थे। फडनीस ने अपना एक बयान 7 मार्च और दूसरा 10 मार्च को कोर्ट में दाखिल किया। इसमें उन्होंने तीन गोली की थ्योरी पर सवाल उठाए। 
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उन्होंने कहा कि चौथी गोली चलने की जांच किए जाने की जरूरत है जोकि गोडसे के अलावा किसी अन्य ने चलाई थी। जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने छह मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा कि वह भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर कोई फैसला लेंगे। 
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