फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   The Supreme Court stayed order of Allahabad and Kerala High Court not to collect tax till April 6.

छह अप्रैल तक टैक्स वसूली न करने के इलाहाबाद व केरल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 21 Mar 2020 01:23 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 21 Mar 2020 01:23 AM IST
विज्ञापन
The Supreme Court stayed order of Allahabad and Kerala High Court not to collect tax till April 6.
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद व केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी तरह के टैक्स वसूली को छह अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

विज्ञापन


केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ केसमक्ष इस संबंध में इलाहाबाद व केरल हाईकोर्ट केद्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख किया। 
विज्ञापन


मेहता ने कहा कि करों के  डिजिटल भुगतान की पहले से ही व्यवस्था है, ऐसे में हाईकोर्ट को ऐसा आदेश ही नहीं पारित नहीं करना चाहिए था। पीठ ने केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही पीठ ने इस संबंध में अलग-अलग हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मेहता ने यह भी कहा कि जीएसटी के तौर पर वसूल की जाने वाली रकम का इस्तेमाल लोगों को वेतन देने में होता है। हाईकोर्ट का यह आदेश से इस स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 


केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह अधिकार के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। केंद्र ने कहा है कि हाईकोर्ट के अधिकारक्षेत्र के बाहर जाकर आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed