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राज्य खुद नहीं कर सकते पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति

Thu, 17 Jan 2019 03:35 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Thu, 17 Jan 2019 03:35 AM IST
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The state itself can not do the appointment of Director General of Police
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की कमेटी के माध्यम से ही होगी। कोई भी राज्य खुद पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल व केरल की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनमें गुहार लगाई गई थी कि उनकी आंतरिक कमेटी के जरिये पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए न कि यूपीएससी की कमेटी के जरिये। इन राज्यों ने गत वर्ष 3 जुलाई को प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तय प्रक्रिया में बदलाव करने की गुहार लगाई थी। 

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राज्यों का कहना था कि पुलिस राज्य सूची में आता है और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति उनके स्थानीय कानून के तहत होनी चाहिए। उनका कहना था कि इसमें केंद्र सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। वहीं अदालत के निर्देश के तहत यूपीएससी के सचिव बुधवार को पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। पीठ ने सचिव से जानना चाहा कि क्या आयोग डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है। सचिव ने कहा कि पैनल आयोग तैयार करता है। 
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दरअसल प्रशांत भूषण ने कहा था कि महानिदेशक की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी नहीं, बल्कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तैयार करता है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पुलिस महानिदेशक के चयन व नियुक्ति को लेकर प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फैसले में बदलाव नहीं होगा। पीठ ने कहा कि वह आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

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