RBI ने बैंकों से CCTV फुटेज रखने को कहा
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नोटबंदी के आज 35 दिन पूरे हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद यानि 8 नवंबर के बाद से लेकर 10 दिसंबर तक के आंकड़े पेश किए। साथ ही बैंकों से कहा गया है कि वे 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक शाखाओं और करंसी चेस्ट्स में काम के दौरान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने बताया कि कालाधन बदलने वाले पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में अब तक 12.44 लाख करोड़ रुपये के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराए गए हैं।
वहीं नोटबंदी के बाद बैंकों से 4.61 लाख करोड़ रुयपे निकाले गए हैं। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक, 10 दिसंबर तक 4.63 लाख करोड़ के नए आए हैं। उन्होंने बताया कि चार लाख 61 हजार करोड़ रुपये लोगों ने नोटबंदी के बाद देश के विभिन्न एटीएम से निकाले हैं।
Higher denomination of Rs 2000 and 500, we have issued 1.7 billion notes in this period: R Gandhi, RBI #DeMonetisation
— ANI (@ANI_news) December 13, 2016
RBI also issued to public through banks and branches, total in terms of quantity 21.8 billion pieces of notes of various denominations: RBI
— ANI (@ANI_news) December 13, 2016
Old notes of Rs 500 and Rs 1000 which have been returned back to RBI and currency chest, amounted to be 12.44 lakh crore as of Dec 10: RBI
— ANI (@ANI_news) December 13, 2016
बैंकों की CCTV रिकॉर्डिंग्स सुरक्षित रखने के निर्देश
आरबीआई ने लोगों से अपील की कि वे नोटों को जमा करने की जगह इसका इस्तेमाल करें। गांधी ने बताया कि गड़बड़ियां करने वालों पर हमारी नजर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैंक ब्रांचों में कुछ ट्रांजैक्शन की खबर मीडिया में आई थी, जिसमें बैंककर्मियों पर आरोप था। उन पर कार्रवाई की गई है।
वहीं कुछ बैंक कर्मचारियों पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम यह कहना चाहेंगे कि नोटबंदी की प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही बैंककर्मियों ने अच्छा काम किया है, अधिकांश को सराहना मिली है।
वहीं नए नोट पकड़े जाने के बाद अब आरबीआई ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि वह अपनी ब्रांच को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखें।
बैंकों से कहा गया है कि वे 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक शाखाओं और करंसी चेस्ट्स में काम के दौरान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि नए करंसी नोटों की हेराफेरी करने पर वालों पर नजर रखी जा सके और एजेंसियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो।
There have been media reports about some of transactions noticed in various bank branches, alleged involvement of bank staff: SS Mundra, RBI
— ANI (@ANI_news) December 13, 2016