Maharashtra: ठाणे की जेल में बंद कैदी ने मचाया बवाल, पुलिसवालों से की मारपीट; सीसीटीवी तोड़े, केस दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक जेल में बंद कैदी ने अपने रिहाई को लेकर जेल में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान जब जेल के एक अफसर ने उसे समझाने की कोशिश की तो कैदी ने अफसर का कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया।
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महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ठाणे जिले की एक सब-जेल में बंद कैदी ने जेल में तैनात पुलिसवालों और पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। इस दौरान कैदी ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए तुरंत रिहाई की मांग की और जेल में लगे CCTV कैमरों को तोड़ दिया। उसने यह भी दावा किया कि उस पर कानूनी कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि वह पहले भी ऐसे मामलों का सामना कर चुका है।
फैयाज इस्लाम शेख के रूप में हुई कैदी की पहचान
आरोपी की पहचान फैयाज इस्लाम शेख (25) के रूप में हुई है। वहीं शांतिनगर पुलिस ने उसके खिलाफ इस मारपीट को लेकर FIR दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार को भिवंडी सब-जेल परिसर में हुई, जहां वह पहले से ही एक पुराने केस के मामले में बंद था।
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जेल के गेट पर लगे कैमरों को तोड़ा
पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कैदी रविवार को अचानक से चिल्लाने लगा और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को गालियां देने लगा। इस दौरान उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी दी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शेख ने सब-जेल के गेट के पास लगे तीन CCTV कैमरे निकाल लिया और उन्हें फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। इस दौरान उसने तीन लाइट बल्ब भी तोड़ दिया।
पुलिसवालों को दी देख लेने की धमकी
इस दौरान जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे शांत करने और प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का दिया। उसने वहां मौजूद स्टाफ से कहा कि इंडियन पीनल कोड की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला) के तहत पहले लगे आरोप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
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कैदी के खिलाफ केस दर्ज
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं, 132, 352, 351(2) (आपराधिक धमकी) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है।
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