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Thane: अदालत ने कहा- हिरासत को सुनवाई से पहले की सजा नहीं बना देना चाहिए, गैर-इरादतन हत्या आरोपी को दी जमानत

Wed, 08 Mar 2023 05:22 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: गुलाम अहमद Updated Wed, 08 Mar 2023 05:22 AM IST
सार

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, मामले के तथ्यों पर गौर करने और ‘बार’ में विरोधी पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि आरोपी 27 अक्तूबर 2022 से हिरासत में है। जमानत एक नियम और कारागार एक अपवाद है। 

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Thane Court grants bail to man booked for culpable homicide says Pre-Trial Detention Should Not Be Sentence
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले एक अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि सुनवाई से पहले की हिरासत को सुनवाई से पहले की सजा नहीं बना देना चाहिए। ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने 27 अक्तूबर 2022 को रबाले से गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत दे दी।
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अभियोजन पक्ष ने कहा कि घटना एक दुकान के बाहर शराब के नशे में किए गए झगड़े के दौरान हुई थी, जब आरोपी ने 20 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, मामले के तथ्यों पर गौर करने और ‘बार’ में विरोधी पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि आरोपी 27 अक्तूबर 2022 से हिरासत में है। जमानत एक नियम और कारागार एक अपवाद है। 
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