Thane: अदालत ने कहा- हिरासत को सुनवाई से पहले की सजा नहीं बना देना चाहिए, गैर-इरादतन हत्या आरोपी को दी जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 08 Mar 2023 05:22 AM IST
सार
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, मामले के तथ्यों पर गौर करने और ‘बार’ में विरोधी पक्ष की ओर से दाखिल प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि आरोपी 27 अक्तूबर 2022 से हिरासत में है। जमानत एक नियम और कारागार एक अपवाद है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया