फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Terror funding case: Syed Salahuddin's son Syed Shahid sent to judicial custody by Special NIA Court

टेरर फंडिंग केस: आतंकी सलाहुद्दीन का बेटा शाहिद 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में

Wed, 01 Nov 2017 07:14 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Wed, 01 Nov 2017 07:14 PM IST
विज्ञापन
Terror funding case: Syed Salahuddin's son Syed Shahid sent to judicial custody by Special NIA Court

टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को राष्ट्रीय जांच सुरक्षा (एनआईए) एजेंसी की विशेष अदालत ने 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है।

विज्ञापन


शाहिद सऊदी अरब में रह रहे हिजबुल आतंकी एजाज अहमद भट्ट के संपर्क में था, उसपर घाटी में आतंकी घटनाओं के लिए फंड जुटाने और उनको बढ़ावा देने का आरोप है।

शाहिद जम्मू कश्मीर के सिंचाई विभाग में काम करता है। शाहिद ने मान लिया है कि उसने एजाज को वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। NIA का कहना है कि फंड सऊदी और भारत दोनों तरफ से ट्रांसफर हुए थे।
विज्ञापन


पढ़ें- शोपियां में सरपंच की हत्या के बाद आतंकियों ने की आपस में गोलीबारी, एक आतंकी की मौत    
विज्ञापन
विज्ञापन


जो पैसा ट्रांसफर हुआ वह कथित रूप से हिजबुल को फंड देने के लिए था, यह पैसा 2011, 2012, 2013 और 2014 में यूसुफ को चार किश्तों में भेजा गया था। एनआईए के मुताबिक, दोनों ने कई बार फोन पर भी बात की थी।

2011 के टेरर फंडिंग केस में छह और आरोपी भी थे। जिसमें से चार (गुलाम मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद सादिक गनी, गुलाम जिलानी लीलू, अहमद डग्गा) तिहाड़ में बंद हैं और बाकी दो (मोहम्मद मकबूल पंडित और एजाज भट्ट) फरार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed