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तेलंगाना: महिला से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में तीन लोगों को मृत्युदंड

Thu, 30 Jan 2020 03:05 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, हैदराबाद
पीटीआई, हैदराबाद Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 30 Jan 2020 03:05 PM IST
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Telangana Special Adilabad fast track court has pronounced death sentence to three accused
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

तेलंगाना के कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले में एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के जुर्म में गुरुवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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मामले में त्वरित सुनवाई के लिए इस अदालत को विशेष अदालत का दर्जा दिया गया था। अतिरिक्त सरकारी वकील एम रामना रेड्डी ने कहा कि अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया।
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अनुसूचित जाति से संबंधित 30 वर्षीय महिला का शव 25 नवंबर, 2019 को जिले के लिंगापुर मंडल में घटना के एक दिन बाद मिला था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी। महिला के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे।
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इसके बाद महिला से कथित दुष्कर्म एवं हत्या के आरोप में 27 नवंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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