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Telangana: सांसद अविनाश रेड्डी को HC ने दी राहत, अंतिम फैसले तक सीबीआई को गिरफ्तार न करने के आदेश

Sat, 27 May 2023 10:58 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 27 May 2023 10:58 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने मृतक पूर्व मंत्री विवेकानंद की बेटी सुनीता, सीबीआई और सांसद अविनाश रेड्डी की दलीलें सुनी। सीबीआई ने रेड्डी को कोर्ट में पेश होने के लिए 22 मई को समन भेजा था, जिसके बाद सांसद ने अपनी मां की खराब तबीयत का हवाला देते हुए पेशी के लिए समय मांगा था।

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Telangana HC gives relief to MP Avinash Reddy orders CBI not to arrest him till final decision
Avinash Reddy - फोटो : loksabha.nic.in

विस्तार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी को राहत दी है। कोर्ट ने शनिवार को सीबीआई को आदेश दिया कि अंतिम आदेश तक सांसद रेड्डी को गिरफ्तार न किया जाए। सांसद पर पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या का आरोप है। हाईकोर्ट की वेकेशन पीठ ने सांसद को 31 मई तक राहत दी है। मामले में 31 मई को अंतिम फैसला आएगा।

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पेशी के लिए समय मांगा
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई की। कोर्ट ने मृतक पूर्व मंत्री विवेकानंद की बेटी सुनीता, सीबीआई और सांसद अविनाश रेड्डी की दलीलें सुनी। सीबीआई ने रेड्डी को कोर्ट में पेश होने के लिए 22 मई को समन भेजा था, जिसके बाद सांसद ने अपनी मां की खराब तबीयत का हवाला देते हुए पेशी के लिए समय मांगा था। अविनाश मार्च 2019 से सीबीआई के निशाने पर हैं। इस साल पांच महीने में वे करीब पांच बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं।

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बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनीता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आरोपी राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहा था, इसलिए केस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हाईकोर्ट में शिफ्ट कर दिया था।आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद की हत्या 2019 विधानसभा चुनाव से पहले 15 मार्च की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या हुई थी। मामले की जांच एक एसआईटी द्वारा की जा रही थी लेकिन, जुलाई 2020 में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

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