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Tamil Nadu: फर्जी मतदान करने के आरोप में दस विदेशी नागरिकों को पकड़ा, निर्वाचन आयोग ने दिए जांच के आदेश

Sat, 16 May 2026 01:31 PM IST
Sandhya Kumari न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Sandhya Kumari Updated Sat, 16 May 2026 01:31 PM IST
सार

तमिलनाडु चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा कथित फर्जी मतदान मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए। चेन्नई और मदुरै एयरपोर्ट से दस विदेशी नागरिक गिरफ्तार, आरोप है कि उन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के जरिए वोट डाले।

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Tamil Nadu Ten foreign nationals detained on charges of casting fake votes; Election Commission orders inquiry
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर फर्जी वोटिंग का आरोप - फोटो : एएनआई

विस्तार

निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा कथित रूप से फर्जी तरीके से मतदान किए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी। पुलिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बाताया गाय कि दस विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वहां से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों को उनकी तर्जनी उंगली पर लगी अमिट स्याही देखकर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस रिपोर्ट में ये सभी चीजें सामने आने के बाद आयोग ने ये फैसला लिया है। 

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चेन्नई पुलिस के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में कथित तौर पर वोट डालने के आरोप में दस विदेशी नागरिकों को नौ अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें चेन्नई और मदुरै हवाई अड्डों से हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक हैं।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने मतदान करने के लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। देश छोड़ने की कोशिश के दौरान उनकी उंगलियों पर लगी स्याही से मामले का खुलासा हुआ।

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मामले की जांच केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक वही व्यक्ति ओवरसीज इलेक्टर के तौर पर पंजीकरण करा सकता है, जो भारतीय नागरिक हो और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता न ली हो। भारतीय नागरिकता छोड़ चुके लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20ए के तहत अनिवासी भारतीय वोटर के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर उन्हें अपना मूल भारतीय पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होता है।

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