{"_id":"5b990931867a557ff0706861","slug":"tamil-nadu-government-move-to-governor-in-rajiv-murder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजीव गांधी हत्याकांड मामले में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर छोड़ा फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर छोड़ा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Updated Wed, 12 Sep 2018 06:10 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा कि उसे भरोसा है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जनता की उन भावनाओं का सम्मान करेंगे जो राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश में झलकी। कैबिनेट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश नौ सितंबर को राज्यपाल से की।
विज्ञापन
इन दोषियों में नलिनी, उसका पति श्रीहरन उर्फ मुरूगन, पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, रविचंद्रन और संथन हैं। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डी जयकुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार को विश्वास है कि राज्यपाल पुरोहित तमिलनाडु की जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझेंगे तथा उचित समय पर सही निर्णय लेंगे।’’
विज्ञापन
उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि राज्यपाल इस मामले में जल्द से जल्द फैसला करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने छह सितंबर को याचिका का निबटारा करते हुए कहा था कि पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला लेने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल स्वतंत्र हैं। इनपुट: भाषा
विज्ञापन