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Tamil Nadu: फ्लिपकार्ट, टाटा और बिग बास्केट के खिलाफ शिकायत; मतदान के दिन भी काम कराने को लेकर EC पहुंचा मामला

Thu, 18 Apr 2024 10:08 AM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मेघा झा Updated Thu, 18 Apr 2024 10:08 AM IST
सार

19 अप्रैल को मतदान के दिन डिलीवरी बॉय से काम कराने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। चुनाव आयुक्त ने मामले पर जवाब मांगा है। 

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Tamil Nadu: Complaint against Flipkart, Tata and Big Basket; Case reached EC regarding getting work done even
चुनाव आयोग - फोटो : Social Media

विस्तार

19 अप्रैल को मतदान के दिन डिलीवरी बॉय से काम कराने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। चुनाव आयुक्त ने मामले पर जवाब मांगा है। 
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ई-कामर्स कंपनियों के मतदान के लिए भी गारंटी के डिलीवरी के वादों ने उनको चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में फंसा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से मतदान के दिन मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश को सख्ती से पालन करने का कहा गया था। लेकिन बुधवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयुक्त बी कोठी निर्मलसामी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई। जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दिन 19 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा होने के बाद भी फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट ऑर्डर की गारंटी के साथ डिलीवरी का वादा कर रहे हैं। जबकि तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग ने मतदाने प्रतिशत बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औघोगिक प्रतिष्ठानों और आईटी कंपनियों के सभी कर्मचारियों का सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। 

उन्होंने दलील दी कि निर्देश के बावजूद फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफार्म 19 अप्रैल को डिलीवरी की गारंटी कैसे दे रहे हैं। यह कर्मचारियों के अधिकारों का हनन भी है साथ ही आदेश का उल्लंघन भी। शिकायतकर्ता ने मतदान के दिन गारंटीकृत डिलीवरी के ई-कॉमर्स के दावों की जांच करने और सभी श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
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चुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश के हैं निर्देश
चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश सवैतनिक अवकाश होगा। यह आदेश सभी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औघोगिक प्रतिष्ठानों और आईटी कंपनियों के सभी कर्मचारियों के लिए है।
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सिर्फ पात्र कर्मचारियों की दी जा रही सवैतनिक छुट्टी
शिकायत के बाद फ्लिपकार्ट से मिली जानकारी के अनुसार के मतदान के लिए पात्र कर्मचारी को ही सवैतनिक छुट्टी दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फ्लिपकार्ट समूह में मतदान के दिन के लिए संबंधित दिशा-निर्देश अधिकारियों ने दिए गए हैं। साथ ही मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
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