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सुशांत मामला: गाड़ी का पीछा करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी मुंबई पुलिस

Wed, 07 Oct 2020 04:53 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 07 Oct 2020 04:53 PM IST
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Sushant Case: Mumbai Police to take action against journalists who chase vehicles
रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने पत्रकारों के लिए चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि अगर उन्होंने किसी सेलेब्रिटी, अधिवक्ता या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले की जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया चक्रवर्ती से लगातार तीन दिन पूछताछ की थी। इसके बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। रिया बायकुला जेल में बंद हैं और अदालत का आदेश पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
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किसी की जान खतरे में डालना अपराध : पुलिस
डिप्टी कमिश्नर संग्राम सिंह निशंदर (जोन-1) ने कहा, 'मीडिया के लोग किसी सेलेब्रिटी, अधिवक्ता या ऐसे किसी भी व्यक्ति की गाड़ी का पीछा नहीं कर सकते हैं, जिसका वह साक्षात्कार लेना चाहते हैं। गाड़ी का पीछा करते समय आप अपनी या किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते, यह अपराध है।' 
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उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम चालक के साथ उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि हमने पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर रिया के आवास से एनसीबी ऑफिस तक उनकी गाड़ी का पीछा करने वाले मीडियाकर्मियों को खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

रिया चक्रवर्ती को अदालत ने दी सशर्त जमानत
बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। रिया के अलावा दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा को भी कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए रिया के आगे कुछ शर्तें भी रखी हैं।


को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी। रिया को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा जब भी एनसीबी बुलाएगी, उन्हें अपनी हाजिरी देनी होगी। चक्रवर्ती को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा।
 

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