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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court will to consider plea to suspend sentence of former IPS Sanjeev Bhatt

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

Tue, 05 Jan 2021 02:45 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 05 Jan 2021 02:45 AM IST
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Supreme Court will to consider plea to suspend sentence of former IPS Sanjeev Bhatt
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

हिरासत में मौत के एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पूर्व  याचिका को जनवरी के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध किया है।

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शीर्ष अदालत ने भट्ट की याचिका को जनवरी के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध किया
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने भट्ट के वकील फारूख रशीद के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। भट्ट ने यह याचिका गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दी है, जिसने जामनगर के सत्र न्यायालय द्वारा 20 जून, 2019 में नवंबर, 1990 में जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी (30) की हिरासत में मौत के लिए भट्ट को आजीवन कारावास के आदेश को सही ठहराया था।
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अक्तूबर, 2019 में गुजरात हाईकोर्ट ने पालनपुर की जेल में बंद भट्ट की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया था। 2011 में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वाले भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था।

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