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पुदुचेरी में तीन भाजपा सदस्यों को विधायक बनाने के फैसला जायज : सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी, पुदुचेरी
Updated Thu, 19 Jul 2018 03:51 PM IST
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पुदुचेरी में तीन भाजपा सदस्यों को विधायक नामांकित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को उसने खारिज भी नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये नामांकित विधायक याचिका पर फैसला आने तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुदुचेरी कांग्रेस विधायक दल के सचेतक ने याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए तीन विधायकों को नामांकित किया था। इनके नामांकन को विधानसभा स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया था।
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स्पीकर ने कहा था कि इन विधायकों ने विधि-सम्मत तरीके से शपथ नहीं ली थी। स्पीकर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद इन तीनों विधायकों ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले 21 मार्च को तीनों विधायकों के नामांकन को सही करार दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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वहीं इस पर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि केंद्र की सहायता के बिना उनकी सरकार किसी योजना को लागू नहीं कर सकती है।