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Supreme Court Updates: ओडिशा के विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा निलंबित, कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस

Tue, 23 Apr 2024 03:40 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Tue, 23 Apr 2024 03:40 PM IST
सार

Supreme Court Updates: विजिलेंस कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में ओडिशा के विधायक मोहम्मद मुकीम को तीन साल की कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है।  

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Supreme Court Updates SC suspends sentence of Congress MLA in Odisha in corruption case
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनोती देने वाली विधायक की याचिका पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील को सुनने और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सजा निलंबित करने का आदेश दिया जाता है।

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विजिलेंस कोर्ट ने सुनाई थी सजा 
विधायक मोहम्मद मुकीम को विजिलेंस कोर्ट द्वारा 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया था। विजिलेंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुकीम ने मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रहते हुए एक आईएएस अफसर के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट फर्म को फायदा पहुंचाया था। उस दौरान कोर्ट ने विधायक को तीन साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 
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इसके बाद मोहम्मद मुकीम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी लेकिन दस अप्रैल को कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी।

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