फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court updates:SC dismisses plea of Kerala government against Adani Enterprises Ltd

Supreme Court News: अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज, एयरपोर्ट लीज का मामला

Mon, 17 Oct 2022 07:34 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 17 Oct 2022 07:34 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court updates:SC dismisses plea of Kerala government against Adani Enterprises Ltd
Supreme Court - फोटो : Social Media

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह कहते हुए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि कंपनी अक्टूबर 2021 से हवाई अड्डे का प्रबंधन और संचालन कर रही है और इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर हवाईअड्डा स्थित है, उसके स्वामित्व का प्रश्न खुला रहेगा।

विज्ञापन


पिछले साल फरवरी में केरल सरकार ने अदाणी समूह को 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास की अनुमति देने के एएआई के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी जिसने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) ने आयोजित बोली में भाग लिया, लेकिन अदाणी एंटरप्राइजेज ने सबसे अधिक बोली लगाई और फरवरी 2019 में बोली जीती।
विज्ञापन


केरल सरकार ने एएआई के निर्णय को एक निजी पार्टी को तरजीह देने के लिए मनमाना करार दिया था और अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत समान वाणिज्यिक दरों पर हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन के लिए केरल सरकार की पेशकश की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि उसे हवाई अड्डों के प्रबंधन को संभालने का अनुभव है। अदाणी एंटरप्राइजेज को हवाई अड्डों को संभालने का कोई पिछला अनुभव नहीं है और एएआई के फैसला जनहित में नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed