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SC: 'कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगी', सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को नहीं दी विदेश यात्रा की इजाजत

Wed, 12 Feb 2025 12:10 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 12 Feb 2025 12:10 PM IST
सार

पीठ ने कहा, 'इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगी। मुकदमा अग्रिम चरण में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा चल रहा है, ऐसे में हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने और एक साल के भीतर निष्कर्ष निकालने का निर्देश देते हैं।'

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Supreme Court Updates: SC declines Indrani Mukherjea plea seeking permission to travel abroad Sheena Bora case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। दरअसल, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत को हत्याकांड में सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने कहा, 'इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगी। मुकदमा अग्रिम चरण में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा चल रहा है, ऐसे में हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने और एक साल के भीतर निष्कर्ष निकालने का निर्देश देते हैं।' पीठ ने इंद्राणी मुखर्जी के लिए निचली अदालत जाने का रास्ता खुला रखा।
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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
इंद्राणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने भी उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के अंदर पूरी करे।
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सीबीआई और इंद्राणी की दलीलें
याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा था कि यह एक संवेदनशील मामला है और सुनवाई करीब आधी पूरी हो चुकी है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। इंद्राणी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है।

क्या है मामला?
यात्रा प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया, जब 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। इंद्राणी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

अगस्त 2015 में किया गया था गिरफ्तार
शीना बोरा की हत्या के मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दी थी। 


ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी हत्या
अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था। हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ, जब श्यामवर राय ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया था। इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।  

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