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Supreme Court: न्यूज चैनल के संपादक की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने का मामला

Thu, 14 Jul 2022 12:59 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 14 Jul 2022 12:59 PM IST
सार

राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के केस में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ से आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है।

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Supreme Court to hear plea of editor in case related to playing of doctored clip of Rahul Gandhi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक टीवी न्यूज चैनल के संपादक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए उन्हें समन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

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शुक्रवार को होगी सुनवाई
वहीं दलीलें सुनने के बाद पीठ संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बता दें कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को रंजन को राहत दी थी और विभिन्न राज्य के अधिकारियों को गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए कई प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोक दिया था। एंकर को अंतरिम संरक्षण देते हुए, बेंच ने केंद्र और छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी नोटिस जारी कर रंजन की याचिका को रद्द करने या प्रसारण के संबंध में प्राथमिकी के लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।

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