फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court to hear petitions challenging the provisions of insolvency law

दिवालिया कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खुद सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

Fri, 30 Oct 2020 06:12 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 30 Oct 2020 06:12 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court to hear petitions challenging the provisions of insolvency law
supreme court - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग हाईकोर्टों के समक्ष लंबित पड़े दिवालिया कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई खुद करने का फैसला किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्टों से अपने पास हस्तांतरित कर लिया।

विज्ञापन


साथ ही सभी हाईकोर्टों को यह निर्देश भी दिया है कि वे इस मसले पर कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करें। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेंगे। पीठ इन याचिकाओं पर दो दिसंबर को सुनवाई करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed