फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court to consider on Sept 10 issues related to Satya Niketan building collapse

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को करेगा मामले पर सुनवाई; हादसे में सात की हुई है मौत

Tue, 08 Sep 2026 03:31 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 08 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे मामले के मुद्दे उसके सामने चल रहे देशभर के अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा से जुड़े मामले से मिलते हैं। हादसे में सात छात्रों की मौत और पांच लोग घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने मामले की उच्चस्तरीय एमसीडी जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
Supreme Court to consider on Sept 10 issues related to Satya Niketan building collapse
10 सितंबर को दिल्ली हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले से जुड़े मुद्दों पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले को अपने पास ट्रांसफर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश से जुड़े ऐसे ही मामलों की सुनवाई से मिलते-जुलते हैं। रविवार को सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई थी और पांच लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद बचाव अभियान 27 घंटे से ज्यादा समय तक चला।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- मणिपुरी संगीतकार की हत्या का मामला: दिल्ली पुलिस ने सात लोगों को किया गिरफ्तार, नाबालिग हिरासत में; जांच जारी
विज्ञापन


तत्काल सुनवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अजीत सिन्हा ने बताया कि उन्होंने आईआईटी के एक प्रोफेसर और एमसीडी अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- मराठा आरक्षण आंदोलन: 11वें दिन बिगड़ी जरांगे की तबीयत, आईवी फ्लूइड लेने को राजी; फडणवीस ने दिया क्या भरोसा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्चस्तरीय जांच के दिए आदेश
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हादसे की उच्चस्तरीय एमसीडी जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मामले में इमारत के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही देशभर में अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा और रिहायशी इमारतों के नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed