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चार करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने पर बैंकों की याचिका का जवाब दें माल्या: सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Wed, 11 Jan 2017 09:45 PM IST
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विजय माल्या
- फोटो : Getty
शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके अपने बच्चों के नाम चार करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के बैंकों के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने विजय माल्या को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
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बैंकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि विजय माल्या ने अपने बच्चों के नाम चार करोड़ अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करके कर्ज वसूली न्यायाधिकरण और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है।
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उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड का तथ्य है कि माल्या और उनकी कंपनियों पर बैंकों का 6200 करोड़ रुपये बकाया है और यह धन यहां जमा कराया जाना चाहिए था। माल्या की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बैंकों की अर्जी का जवाब देने के लिए समय मांगा जो कोर्ट ने उन्हें दे दिया।