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सुप्रीम कोर्ट: दो वकीलों को सुनाई गई कर्नाटक हाई कोर्ट की सजा रद्द, अजीम प्रेमजी के खिलाफ दायर किए थे कई मामले

Tue, 15 Mar 2022 09:38 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 15 Mar 2022 09:38 PM IST
सार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल करने पर दो वकीलों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

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Supreme Court suspends Karnataka High Court sentence against two lawyers who filed multiple cases against Azim Premji news in Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दो वकीलों को सुनाई गई दो महीने जेल की सजा के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने यह सजा विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए सुनाई थी। 

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अधिवक्ता आर सुब्रमण्यम और पी सदानंद ने 'इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपैरेंसी' नामक एक निजी कंपनी के जरिए प्रेमजी के खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं दायर की थीं। हाईकोर्ट ने दोनों को 14 जनवरी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया था और दो-दो महीने कारावास की सजा सुनाई थी। 
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न्यायाधीश एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने अधिवक्ता आर सुब्रमण्यम की इस दलील पर गौर किया कि वह दो सप्ताह के भीतर कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम के आचरण को देखने के लिए तीन साल के लिए उनकी सजा निलंबित कर दी।
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पीठ ने कहा, हमें हाईकोर्ट का फैसला तथ्य और कानून पर सही है और हमें उसके गुण-दोष पर जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन, अपीलकर्ता ने हमें सफलतापूर्वक ये समझाने की कोशिश की है कि वह एक अलग राह पर चलना चाहता है और उस पहली पर हमने आपराधिक अपीव व संबंधित मामलों पर ध्यान दिया है।

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