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सुप्रीम कोर्ट : सांप्रदायिक दंगों में ऑपइंडिया के संपादकों पर एफआईआर पर लगाई रोक

Sat, 04 Sep 2021 02:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 04 Sep 2021 02:11 AM IST
सार

  • 10 जून, 2020 को दंगा मामले में दोनों संपादकों पर लेख प्रकाशित करने पर एफआईआर की गई थी दर्ज
  • 26 जून, 2020 को भी कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ता पर तीन एफआईआर दर्ज करने पर लगाई थी रोक

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Supreme Court: Stay on FIR against OpIndia editors Rahul Roshan and Nupur J Sharma in communal riots
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपइंडिया के संपादकों राहुल रोशन और नूपुर जे शर्मा के कथित तेलिनीपारा सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कुछ लेखों के खिलाफ और एफआईआर पर रोक लगा दी।

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश दिया। दोनों संपादकों पर 10 जून, 2020 को दंगा मामले में लेख प्रकाशित करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इससे पहले 26 जून, 2020 को भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ता पर तीन एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने असहज करने वाली मीडिया रिपोर्ट को हटाने को लेकर मामले दर्ज किए थे।

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