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ऑक्सीजन कन्संट्रेटर के आयात पर जीएसटी को असांविधानिक बताने वाले आदेश पर रोक

Wed, 02 Jun 2021 05:02 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 02 Jun 2021 05:02 AM IST
सार

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली वित्त मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाली

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Supreme Court stay implementation of order of the Delhi High Court related to GST on import of oxygen concentrator
ऑक्सीजन कन्संट्रेटर - फोटो : iStock

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कन्संट्रेटर पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असांविधानिक करार दिया गया था।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की विशेष पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली वित्त मंत्रालय की याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने इस मामले में सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी।
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पीठ ने कहा, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन कन्संट्रेटर समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा।
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वेणुगोपाल ने कहा, हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि राज्यों और अन्य सरकारी एजेंसियों को ऑक्सीजन कन्संट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी छूट पहले से ही दी जा रही है। वेणुगोपाल ने कहा, हाईकोर्ट के अनुसार यदि आप उन पर कर लगाते हैं तो वह अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कन्संट्रेटर पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असांविधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी।


आईजीएसटी 12 फीसदी कर दिया, फिर भी कहा, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: केंद्र
वेणुगोपाल ने कहा, पहले ऑक्सीजन कन्संट्रेटर पर आईजीएसटी 77 फीसदी था। हमने इसे घटाकर 28 फीसदी कर दिया और अब घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट का फिर भी कहना है कि अनुच्छेद-21 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 मई को यह निर्णय लिया गया कि मंत्रियों का एक समूह आठ जून को कोविड से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर आयात संबंधी रिपोर्ट पेश करेगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल की दलीलों को स्वीकार करने हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

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