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विकास दुबे मुठभेड़ की जांच करने वाले दो सदस्यों को बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
Tue, 28 Jul 2020 01:34 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Tue, 28 Jul 2020 01:34 PM IST
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vikas dubey
- फोटो : amar ujala
सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच कर रहे तीन सदस्यीय आयोग के दो सदस्यों को बदलने के लिए निर्देश वाली याचिका को खारिज कर दिया।
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अदालत ने पूर्व डीजीपी पर मीडिया की खबरों पर गौर करते हुए कहा कि विकास दुबे मुठभेड़ मामले में जांच गलत नहीं होगी क्योंकि जांच समिति में शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता ने मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त महानिदेशक, केएल गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल को बदलने की मांग की थी।
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