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चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस

Thu, 09 Jan 2020 02:28 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 09 Jan 2020 02:28 PM IST
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Supreme Court send notice to Center and Election Commission on use of plastic in election campaign
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान प्लास्टिक, खास तौर से बैनरों, होर्डिंग के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ डब्लू एडविन की अपील पर ये नोटिस जारी किए। पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
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इस याचिका में कहा गया है कि हरित अधिकरण ने चुनावों में पीवीसी बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी आदेश नहीं दिया है जबकि यह एक बड़ी समस्या है। अधिकरण ने निर्वाचन आयोग और सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया था कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जारी परामर्श पर प्रभावी तरीके से अमल सुनिश्चित किया जाए।
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विल्सन ने दावा किया था कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक से तैयार की गई प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इसे कचरे के रूप में छोड़ दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

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