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सुप्रीम कोर्ट: घरेलू हिंसा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने पर केंद्र सरकार से मांगी स्थिति रिपोर्ट

Wed, 06 Apr 2022 07:44 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 06 Apr 2022 07:44 PM IST
सार

घरेलू हिंसा कानून के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने की मांग के साथ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

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Supreme Court seeks status report on implementation of mandatory provisions of Domestic Violence Act from Centre news in Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई है। इसे लेकर सुप्ीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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न्यायाधीश यूयू ललित, एस रविंद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल तय की है। पीठ ने केंद्र सरकार को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देश पर शपथपत्र पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 
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25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से एक शपथपत्र दाखिल करने को कहा था। इसमें अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों की ओर से किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों या योजनाओं की जानकारी मांगी थी।
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पीठ ने केंद्र से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदों की राज्यवार जानकारी भी मांगी है। अदालत याचिकाकर्ता 'वी द वूमेन ऑफ इंडिया' की ओर से अधिवक्ता शोभा गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब इस मामले में सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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