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सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Thu, 05 Jul 2018 03:42 PM IST
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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत को खारिज किये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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न्यायाधीश एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि यह 30 साल पुराना मामला है और अब समय आ गया है जब इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार के मामले में हाईकोर्ट के 200 पेज के आदेश पर हैरानी जताई है। उसने कहा कि यह तो केवल 40-50 पेज में हो सकता था।
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एसआईटी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कहा कि साल 2016 में कुमार के खिलाफ जांच शुरू हो पाई और अब उनके पास वकीलों की फौज है जो मामले के जांच अधिकारियों को उनके बयान दर्ज कराते हैं।
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एएसजी ने बताया कि उन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई में सभी बातों पर गौर किया जायेगा लेकिन आखिर में सबूत के अभाव की बात कहकर उन्हें राहत दे दी गई। इसके बाद पीठ ने यह नोटिस जारी किया।