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विमान की टिकटों का पैसा लौटाने के मामले में विमान कंपनियों से बात करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

Fri, 12 Jun 2020 11:43 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Fri, 12 Jun 2020 11:43 AM IST
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Supreme Court seeks reply from Ministry of Civil Aviation on complete refund of airline tickets booked for flights during the lockdown
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और विमान कंपनियों से कहा कि वे कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द कराई गईं टिकटों का पूरा पैसा लौटाने के तौर तरीकों पर विचार करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि इस मुद्दे पर साफ रुख अपनाए और पूरा पैसा लौटाने का रास्ता खोजें।

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गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल ने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। इसी दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि कोविड-19 की वजह से दुनियाभर में विमान कंपनियां संकट से गुजर रही हैं और ऐसी स्थिति में लंबित मामले में उन्हें भी सुना जाए। शीर्ष अदालत इस मामले में अब तीन सप्ताह बाद आगे सुनवाई करेगी।
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न्यायालय ने लॉकडाउन की वजह से रद्द कराई गई टिकटों का पूरा पैसा वापस कराने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि रद्द कराई गईं टिकटों का पूरा पैसा नहीं लौटाने की विमान कंपनियों की कार्रवाई को प्राधिकारी द्वारा जारी नागरिक उड्डयन अनिवार्यताओं का उल्लंघन करार दिया जाए।
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याचिका के अनुसार टिकट रद्द कराए जाने के मामलों में विमान कंपनियां पूरा पैसा लौटाने की बजाए एक साल की वैधता वाला क्रेडिट दे रही हैं जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मई, 2008 के प्रावधान के खिलाफ है।

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