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SC: 'अब आप अलग पार्टी, फिर शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों', सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से मांगा जवाब

Thu, 14 Mar 2024 01:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 14 Mar 2024 01:51 PM IST
सार

 सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि 'जब आप अलग पार्टी हैं और आपने ही उनके साथ न रहने का फैसला किया है फिर आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?'

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Supreme court seeks reply ajit pawar ncp on sharad pawar party plea of misuse of name picture
अजित पवार और शरद पवार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर अजित पवार की एनसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि जब आप अलग पार्टी हैं तो आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
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सुप्रीम कोर्ट की अजित पवार गुट को सलाह- अब अपनी पहचान बनाइए
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से अपना जवाब शनिवार तक देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। पीठ ने अजित पवार की पार्टी से कहा कि हम चाहते हैं कि एनसीपी बिना शर्त इस बात की जानकारी दे कि वे शरद पवार की तस्वीर, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि 'अब आप एक अलग राजनीतिक पार्टी हैं और आपने ही साथ न रहने का चुनाव किया था, फिर अब क्यों उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है...अपनी पहचान बनाइए।' 
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अजित पवार गुट की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 'पार्टी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही है बल्कि कुछ अनजान कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं।' अजित पवार गुट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि 'पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखना आपकी जिम्मेदारी है।' पीठ ने कहा कि 'अब आप दो पार्टियां हैं तो अपनी पहचान पर कायम रहिए। आपने ही अलग होने का फैसला किया था तो अब अपने फैसले पर टिकें और आपको पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रित करना होगा।'
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चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल ने करने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर ये सुधाव भी दिया कि अजित पवार की एनसीपी को चुनाव में 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति न बने। एनसीपी शरदचंद्र पवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हुए। सिंघवी ने दलील दी कि अजित पवार की एनसीपी पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यह चिन्ह ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा रहा है। साथ ही आधिकारिक गुट शरद पवार की तस्वीर और नाम का भी इस्तेमाल कर रहा है, इससे भ्रम की स्थिति बन रही है। 
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