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लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाना वैध : सुप्रीम कोर्ट

Fri, 04 Dec 2020 03:31 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 04 Dec 2020 03:31 AM IST
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supreme court says that lotteries and gambling under gst is valid
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी और गैम्बलिंग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने को वैध करार दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने लॉटरी डीलर स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लॉटरी को ‘वस्तु’ की परिभाषा के तहत नहीं रखा जा सकता।

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लॉटरी वस्तु नहीं बल्कि एक एक्शनेबल क्लेम है। संविधान के अनुच्छेद-366 (12) के तहत वस्तु सिर्फ मैटेरियल, कमोडिटी और आर्टिकल हो सकते हैं।


ऐसे में लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाया जाना असांविधानिक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत लॉटरी और गैम्बलिंग को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की अधिसूचना वैध है। जीएसटी परिषद की पिछले साल दिसंबर में हुई बैठक में लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था।

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