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SC का केंद्र को आदेश: 10 जनवरी तक चाइल्ड पोर्न पर रोक लगाने के लिए बने पोर्टल 

Wed, 13 Dec 2017 06:20 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Wed, 13 Dec 2017 06:20 AM IST
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Supreme court says Set up portal by Jan 10 to take child porn plaints
supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 जनवरी तक चाइल्ड पोर्न पर रोक लगाने के लिए पोर्टल लांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह जरुरी है कि बच्चों को अश्लील साहित्य, सोशल नेटवर्क और बलात्कार जैसे वीडियों के देखने पर रोक लगाई जा सके। 
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एक मामले में करीब तीन साल तक सुनवाई के बाद यह निणर्य लिया गया है। यह सुनवाई हैदराबाद के एक एनजीओ प्रजवला द्वारा एक वीडियो के आधार पर हुई। जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए कि 10  तारीख तक यह यह पोर्टल तैयार हो साथ ही 8 जनवरी तक पोर्टल की स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी है। एनजीओ की ओर से वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि अदालत इस मामले में केंद्र को सीधे बोले।
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