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राजीव गांधी हत्या षड्यंत्र की जांच में खास प्रगति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Wed, 13 Dec 2017 05:08 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे व्यापक साजिश की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में बहुत अधिक प्रगति नजर नहीं आती है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसके समक्ष दायर रिपोर्ट का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि बहुपक्षीय निगरानी एजेंसी की जांच ‘अंतहीन’ हो सकती है।
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इस एजेंसी की कमान जांच ब्यूरो के अधिकारी के पास है। इसमें खुफिया ब्यूरो, रॉ और राजस्व गुप्तचर तथा अन्य एजेंसियां शामिल हैं। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर. भानुमति की पीठ ने कहा कि यह एजेंसी व्यापक साजिश के पहलू की जांच कर रही है। जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि इसमें अधिक प्रगति हुई है। अत: यह जांच तो अंतहीन हो सकती है।
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शीर्ष अदालत ने राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी की याचिका में केंद्र को भी एक पक्षकार बनाया है। पीठ इस मामले की सुनवाई अब 24 जनवरी को करेगी। अदालत ने 14 नवंबर को दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर जवाब मांगा था। इस दोषी ने राजीव गांधी और कई अन्य के मारे जाने में प्रयुक्त बेल्ट बम बनाने के पीछे की साजिश के बारे में सीबीआई की जांच पूरी होने तक उसकी सजा निलंबित करने की मांग की थी।