फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rajiv Gandhi assassination case: Parole of 30 days granted to Perarivalan

राजीव गांधी हत्या के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल के बाद किया रिहा

Thu, 24 Aug 2017 11:55 PM IST
amarujala.com- Presented by: मोहित
amarujala.com- Presented by: मोहित Updated Thu, 24 Aug 2017 11:55 PM IST
विज्ञापन
Rajiv Gandhi assassination case: Parole of 30 days granted to Perarivalan

राजीव गांधी हत्या के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल के बाद किया रिहा कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को पैरोल दे दी गई थी। यह पैरौल पिता के इलाज के लिए 30 दिन की दी गई थी।

विज्ञापन


गौरतलब है कि राजीव गांधी की 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर के पास एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन सहित सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। 
विज्ञापन


न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक यह पहली बार है जब पेरारिवलन को पैरोल मिली है। 1991 से जेल में बंद पेरारिवलन को कभी पेरोल नहीं मिली थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बेल्ट बम बनाने वाले षडयंत्र से जुड़ी जांच से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें- राजीव गांधी हत्या के दोषी रॉबर्ट पायस ने मांगी इच्छा मृत्यु

इस बेल्ट बम से 1991 में तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का षडयंत्र रचा गया था। कोर्ट ने बेल्ट बम मामले में दोषी पाए गए आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मामले की जांच से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है। दोषी ने बम के लिए 9 बोल्ट की बैटरी सप्लाई की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed